Link PAN Card To Aadhaar : 31 मार्च 2023 से पहले पैन आधार लिंक करें, 1,000 रु का जुर्माना देना होंगा

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Link PAN Card To Aadhaar : आयकर विभाग बार-बार अपने पैन कार्ड धारकों को आधार से लिंक कराने की सलाह दे रहा है. पैन कार्ड आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. आयकर विभाग इस PAN कार्ड लिंक समय सीमा की जानकारी कई बार दे चुका है.

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अब तक 13 करोड़ लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं कराया है

हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी कि कुल 61 करोड़ पैन धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है. वहीं, कुल 13 करोड़ लोग ऐसे हैं. जिन लोगों ने अभी तक आधार को PAN से लिंक नहीं किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग 31 मार्च, 2023 की समय सीमा तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, उन्हें पैन कार्ड से जुड़े कई व्यवसायों का लाभ नहीं मिलेगा.

Link PAN Card To Aadhaar

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पैन आधार को लिंक करने की प्रक्रिया

  • पैन आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद आप लॉगइन डिटेल्स भरें.
  • इसके बाद आपको क्विक सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको अपना PAN, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा.
  • इसके बाद ‘आई वैलिडेट माय आधार डिटेल्स’ के विकल्प को चुनना होगा.
  • आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे यहां दर्ज करें.
  • आखिर में 1,000 रुपये का जुर्माना देकर आप दोनों को आसानी से पैन कार्ड और आधार को लिंक कर सकेंगे.

पैन कार्ड को आधार अपडेट से लिंक करें

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं. कि अब आप पैन कार्ड को बिजनेस आईडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में इसके बिना किसी भी टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी. साथ ही किसी तरह के आर्थिक लेन-देन को पूरा करने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप इस काम को 31 मार्च तक पूरा नहीं करते हैं तो बाद में आपको आधार और पैन दोनों कार्ड को लिंक करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. और तब तक आपका पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा.

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