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New SIM Verification Rules: नए सिम कार्ड के लिए सरकार ने बदले नए नियम, जानें पूरी जानकारी

New SIM Verification Rules
Written by Arjun
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सरकार ने मोबाइल फोन के लिए सिम वेरिफिकेशन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब बल्क सिम जारी करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों को भी अब सिम कार्ड का सत्यापन कराना होगा। साइबर फ्रॉड और फ्रॉड कॉल्स को रोकने के मकसद से सरकार ने यह कदम उठाया है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है.

दूरसंचार मंत्रालय ने धोखाधड़ी रोकने के लिए जारी उपायों के तहत 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं। ये वो कनेक्शन थे जो फर्जी तरीके से हासिल किए गए थे. इसके साथ ही सरकार ने उन 67 हजार डीलरों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनके जरिए ये कनेक्शन जारी किए गए थे.

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विश्व दूरसंचार दिवस पर ग्राहकों के लाभ के लिए तीन नए सुधार पेश किए हैं. इनमें सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, नो योर मोबाइल और एएसटीआर शामिल हैं। तो अगर आप भी नया सिम खरीदने वाले हैं या सिम कार्ड बेचने वाले व्यापारी हैं, तो सिम कार्ड वेरिफिकेशन से जुड़े इन नए नियमों को जरूर देख लें-

व्यापारियों के लिए भी वैरीफिकेशन जरूरी

SIM कार्ड बेचने वाले व्यापारियों को अब पुलिस वैरीफिकेशन के साथ ही बायोमीट्रिक वैरीफिकेशन भी करवाना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी, जो व्यापारियों का वैरीफिकेशन सुनिश्चित करेगा। अगर यह नियम नहीं माना जाता है तो सरकार ने इसके लिए 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।

वैरीफिकेशन के लिए 12 महीने का समय

वर्तमान में सिम कार्ड बेचने वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है जिसमें वह अपना वैरीफिकेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार इस कदम की मदद से धोखेबाज व्यापारियों को पहचानने, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करेगी।

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डेमोग्राफिक डेटा होगा कलेक्ट

अगर कस्टमर किसी पुराने नम्बर पर नया सिम कार्ड खरीदने जा रहा है तो आधार पर छपे QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी, जिसके आधार पर कस्टमर का डेमोग्राफिक डेटा दर्ज किया जाएगा।

बल्क सिम कार्ड नहीं होंगे जारी

टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि अब बल्क सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। इसकी जगह पर बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान लाया गया है। हालांकि यहां सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कोई व्यक्ति एक आईडी पर 9 सिम कार्ड कनेक्शन ले सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति सिम कार्ड बंद करवाता है तो वह मोबाइल नम्बर नए कस्टमर को 90 दिनों के बाद जारी किया जाएगा।

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